डेस्क : केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। इसमें फैसला किया गया कि प्रतिवर्ष आठ लाख रुपये से कम आय वाले परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में और उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को यह आरक्षण प्राप्त करने के लिए किन दस्तावेजों या डॉक्यूमेंट देने या दिखाने की जरूरत है।
आइए हम आपको बताते हैं कि इन कागजात को दिखाने के बाद आप 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं…
1:- 8 लाख रुपए तक या इससे कम की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र
2:- जाति प्रमाण पत्र
3:- बीपीएल राशन कार्ड
4:- पैन कार्ड
5:- आधार कार्ड
6:- बैंक की पास बुक
7:- आयकर रिटर्न
गौरतलब है कि अभी सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को कुल करीब 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय की हुई है।