राज प्रताप सिंह (लखनऊ ब्यूरो) :: डीजीपी ओपी सिंह ने कहा है कि चिह्नित भू-माफिया के खिलाफ दर्ज मुकदमों की विवेचना अनुभवी और कुशल विवेचकों से ही कराई जाए।
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की मानीटरिंग के अधीन मुकदमों की विवेचना के संबंध में सोमवार को दिशा-निर्देश भी जारी किया। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मामलों को पुलिस रेगुलेशन के तहत विशेष रिपोर्ट मामला (एसआर केस) मानते हुए विवेचना का पर्यवेक्षण एवं अन्य कार्यवाही की जाए। यह दिशा-निर्देश प्रदेश के सभी एडीजी जोन, आईजी-डीआईजी रेंज व जिलों के पुलिस कप्तानों को भेजा गया है। डीजीपी ने कहा है कि एएसपी इस बात का ध्यान रखेंगे कि चिह्नित भू-माफियाओं से संबंधित मुकदमों की विवेचना अनुभवी और कुशल विवेचक द्वारा की जाए। चिह्नित भू-माफियाओं के विरुद्ध दर्ज मुकदमों में विवेचना ग्रहण करते ही अभियोग के विवेचक अपनी
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विवेचना योजना तैयार करेंगे और एक हफ्ते के अंदर उसे संबंधित एएसपी से अनुमोदित कराएंगे। चिह्नित भू-माफियाओं की विवेचना के लिए अपेक्षित अभिलेखों को राजस्व, रजिस्ट्रार कार्यालय और अन्य कार्यालयों से हासिल किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर एएसपी स्वयं संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करें। जरूरत के मुताबिक सर्च सीजर एवं गिरफ्तारी की कार्रवाई तेजी से की जाए। चिह्नित भू-माफियाओं से संबंधित अभिलेखों आदि का परीक्षण कराकर उसकी रिपोर्ट विधि विज्ञान प्रयोगशाला से समन्वय स्थापित कर प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त की जाए। डीजीपी ने कहा है कि चिह्नित भू-माफियाओं से संबंधित मुकदमावार समीक्षा एएसपी द्वारा की जाए। साथ ही एसएसपी-एसपी हर महीने चिह्नित भू-माफियाओं के मुकदमों की विवेचना की मुकदमावार मानीटरिंग करें। रेंज के आईजी-डीआईजी से भी कहा गया है कि वे चिह्नित भू-माफियाओं की मानीटरिंग रेंज स्तर पर गोष्ठियों के माध्यम से करें।
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