राज प्रताप सिंह (लखनऊ ब्यूरो) :: डीजीपी एचसी अवस्थी ने बताया कि बताया कि 16 मार्च से 21 अप्रैल के बीच सोशल मीडिया पर प्राप्त आपत्तिजनक पोस्ट के विरुद्ध कुल 508 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। इनमें से 136 मुकदमे भ्रामक सूचना अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध, 276 मुकदमे सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाली पोस्ट करने वालों के विरूद्ध एवं 96 मुकदमे सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने आदि के विरुद्ध दर्ज किए गए हैं।उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिलों में लगाए गए लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। कालाबाजारी व जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध भी मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी एक्ट) के तहत अब तक 507 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर पर सोशल मीडिया सेल 24 घंटे कार्यरत है।
अभी तक कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए लॉक डाउन से संबंधित 3719 ट्वीट मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेल को प्राप्त हुए। इनमें चिकित्सीय सहायता एवं दवा उपलब्ध करवाने के 225, भोजन उपलब्ध करवाने के 390, लॉक डाउन के उल्लंघन के 1371 एवं अन्य ट्वीट विभिन्न विषयों पर प्राप्त हुए हैं। इनका संज्ञान लेकर संबंधित जिले के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई की गई।डीजीपी ने बताया कि 22 अप्रैल से अब तक 54805 वाहनों का चालान किया गया और वाहन 29158 सीज किए गए। वाहनों से 10.37 करोड़ रपये शमन शुल्क वसूल किया गया। इसी तरह लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 188 के तहत 27103 मुकदमे दर्ज किए गए।
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