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लॉक डाउन को लेकर कोषांगों का हुआ गठन, उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई शुरू

दरभंगा : राज्य सरकार द्वारा राज्य में नोवल कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए 31 मार्च 2020 तक सभी निजी प्रतिष्ठानों/कार्यालयों एवं सार्वजनिक परिवहन को पूर्णतः बंद (लॉक डाउन) कर दिया गया है।


सरकार के मुख्य सचिव द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेसिंग करके लॉक डाउन आदेशों का सख्ती से अनुपालन करने को कहा गया है। मुख्य सचिव द्वारा इस बावत कम से कम 06 कोषांगों का गठन करने का निर्देश दिया गया है। इसमें होम क्वारंटाइन कोषांग, होम क्वारंटाइन इंफोर्समेंट कोषांग, आइसोलेशन कोषांग, टॉल फ्री नम्बर – 104 का आपरेशन कोषांग, कन्फर्मड केसेज मोनिटरिंग कोषांग एवं लॉक डाउन इफोर्समेंट कोषांग मुख्य रूप से शामिल है।


निदेशानुसार जिला पदाधिकारी, दरभंगा डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा उपरोक्त वर्णित कोषांगों का गठन कर प्रभारी पदाधिकारियों को कर्त्तव्य एवं दायित्वों से अवगत करा दिया गया है।
उन्होंने कहा है कि होम क्वारंटाइन कोषांग के द्वारा जिला में राज्य के बाहर से आये चाहे अपने देश या विदेश से आये हों, उन सभी व्यक्तियों की सूची तैयार कराई जायेगी। उनका नाम/पता/यात्रा विवरणी/सम्पर्क संख्या आदि का डाटा बेस तैयार किया जायेगा। यह डाटा बेस आपदा नियंत्रण विभाग, बिहार को प्रेषित किया जायेगा।
वहीं होम क्वारंटाइन इंफोर्समेंट कोषांग के द्वारा नोवल कोराना वायरस बीमारी के संदिग्ध लोगों को ट्रेस किया जायेगा। राज्य के बाहर से आये सभी व्यक्तियों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया जायेगा। इस हेतु गाँव में ही कोई स्कूल का भवन को क्वारंटाइन भवन बनाया जायेगा। आइसोलेशन कोषांग के द्वारा आइसोलेशन वार्ड में लाये गये संदिग्ध मरीजों का नियमित अनुश्रवण किया जायेगा। उनकी जाँच सुनिश्चित की जयेगी।
104-टॉल फ्री नम्बर आपरेशन कोषांग के द्वारा कोरोना मरीजों के संदर्भ में सूचना प्राप्त होने पर संबंधित कोषांगों से सम्पर्क करके त्वरित आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।


वहीं कन्फर्मड केसेज कोषांग के द्वारा संदिग्ध मरीजों की जाँच पोजिटिव मिल जाने पर स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार उक्त मरीज की चिकित्सा हेतु अनुश्रवण की जायेगी। इसके साथ ही उक्त मरीज के द्वारा विगत 15 दिनों में जिन-जिन व्यक्तियों के साथ सम्पर्क रहा होगा। उन सभी व्यक्तियों को ट्रैक करके उन सभी की टेस्ट कराई जायेगी। इसके साथ ही नियमित रूप से फोलोअप किया जायेगा।
सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि लॉक डाउन इंफोर्समेंट कोषांग का गठन वरीय पुलिस अधीक्षक के स्तर से किया जायेगा।
कहा कि नोवल कोरोना वायरस बीमारी को लेकर गाँव के लोगों के बीच कुछ संशय की भी स्थिति है। राज्य सरकार द्वारा इस बात का संज्ञान लिया गया है। इस हेतु गाँव में अवस्थित किसी विद्यालय भवन में ही कोरोना के लक्षण वाले संदिग्ध मरीजों अथवा राज्य के बाहर से आये लोगों को क्वारंटाइन (संगरोध) किया जायेगा।
जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को संबंधित गाँवो में अवस्थित स्कूल भवन को क्वारंटाइन भवन बनाने का निदेश दिया गया है।
स्कूल भवन में संस्थापित क्वारंटाइन के अनुश्रवण की जबावदेही संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की होगी। इसके संचालन की जबावदेही संबंधित मुखिया, आशा कार्यकर्ता एवं उक्त स्कूल के शिक्षक को दी गई है।
सचिव महोदय द्वारा बताया गया कि लॉक डाउन का आदेश सभी नगर निकायों, जिला मुख्यालयों, अनुमण्डल मुख्यालयों एवं प्रखण्ड मुख्यालयों में लागू हुआ है। इसके तहत सभी निजी परिवहन को पूर्णतः बंद कर दिया गया है। लेकिन 12 सर्विस सेक्टर को लॉक डाउन परिधि से बाहर रखा गया है। जिसमें निजी क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सा सेवा, दूरसंचार सेवा, बैंकिग एवं ए.टी.एम. सेवायें, डेयरी एवं डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान, खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान, फल-सब्जियों की दूकानें, दवा की दूकानें, सर्जिकल आइटम्स से संबंधित संस्थान, पेट्रोल पम्प एवं सी.एन.जी. स्टेशन, एल.पी.जी. गैस एजेंसी, पोस्ट ऑफिस एवं कूरियर सेवायें, ई-कॉमर्स सेवायें एवं इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के नाम शामिल है।
उपरोक्त अवधि के दौरान मालवाहक वाहन, एम्बुलेंस, आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित वाहनों के परिचालन की अनुमति दी गई है। साथ ही सरकारी कार्यों में लगे हुये वाहनों को इस आदेश की परिधि से बाहर रखा गया है।
कहा कि सभी सरकारी कार्यालय पूर्व की तरह कार्य करेंगे, लेकिन सभी सरकारी कार्यालयों में आमजन के प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
कहा कि द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1897 (The Epidemic Diseases Act, 1897) के अन्तर्गत सभी जिला दण्डाधिकारी कार्रवाई करने लिए प्राधिकृत किये गये है। इस प्रजोजन हेतु अपने क्षेत्रान्तर्गत राज्य सरकार के किसी भी विभाग के पदाधिकारी/कर्मी की सेवा प्राप्त की जा सकेगी।

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