डेस्क : बिहार के सभी जिला न्यायालयों में जिला जज सहित एडीजे, स्पेशल कोर्ट, अनुमंडल सहित अन्य कोर्ट को खोलने का निर्देश हाईकोर्ट प्रशासन ने दिया है। हाईकोर्ट के महानिबंधक नवनीत पांडेय ने सभी जिला जज को इस आशय का निर्देश भेज दिया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
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निर्देश के अनुसार प्रत्येक न्यायालय में तीन कोर्ट के अलावा दो वर्चुअल कोर्ट भी काम करते रहेंगे। यानी जिला जज या एडीजे, सब जज तथा ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के एक-एक फिजिकल कोर्ट में काम होगा। यह व्यवस्था लॉकडाउन के लागू होने तक रहेगी। कोर्ट सुचारू रूप से चले, इसके लिए सभी जिला न्यायालयों में संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं।
गर्मी के मौसम के दौरान अधिकतम ढाई घंटा फिजिकल कोर्ट चलेगा। उसके अलावा एक घंटा वर्चुअल कोर्ट भी चलेगा। फिजिकल कोर्ट में वकीलों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यानी, कम से कम लोगों के कोर्ट में आने की व्यवस्था होगी। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद जिला न्यायालयों का 50 प्रतिशत कोर्ट फिजिकल कोर्ट के रूप में काम करेगा, जबकि 50 प्रतिशत कोर्ट वर्चुअल कोर्ट के रूप में काम करते रहेगा।
फिजिकल कोर्ट की उठ रही थी मांग
हर जिले में सिविल कोर्ट से फिजिकल कोर्ट शुरू करने की मांग उठी रही थी। सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में वकीलों ने प्रदर्शन भी किया था। वहीं, दानापुर कोर्ट बार एसोसिएशन ने बैठक कर इस आशय का प्रस्ताव पारित किया था। अन्य कोर्ट से भी मांग उठ रही थी। हाईकोर्ट महानिबंधक के निर्देश के बाद वकीलों में खुशी की लहर है। 25 मार्च से ही ई फाइलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हो रही थी ।