Breaking News

दरभंगा उपभोक्ता न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक समेत दो को दो साल कारावास

दरभंगा : जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम, दरभंगा के अध्यक्ष सर्वजीत, सदस्य डॉ. माला सिन्हा एवं रविंद्र कुमार की खंडपीठ ने फोरम के निर्णय का अनुपालन नहीं करने वाले नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के दरभंगा शाखा प्रबंधक और फिल्ड ऑफिसर को 2 साल की कारावास और 5000 अर्थदंड की ऐतिहासिक सजा सुनाई है।

लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बंगाली टोला निवासी विमल कुमार चौधरी ने अपने वीमित दुकान की सामग्रियां वर्ष 2004 के बाढ़ में नष्ट हो जाने के उपरांत बीमा कंपनी द्वारा वीमित धनराशि नहीं देने के आरोप में मामला उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराई थी। जिसमें फोरम ने 19 अगस्त 2012 को निर्णय दिया था कि सेवा में त्रुटि और लापरवाही के लिए दोषी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी उपभोक्ता विमल चौधरी को 1,41,437 रुपये दावा राशि, मानसिक प्रताड़ना के लिए 2500 और मुकदमा खर्च मद में 2500 रुपया भुगतान करे। लेकिन फोरम के निर्णय को बीमा कंपनी ने अनुपालन नहीं किया। तब हारकर श्री चौधरी ने निर्णय का अनुपालन कराने हेतु फोरम में इजरायवाद संस्थित कराया। जिसमें फोरम ने बीमा कंपनी के दोनो अधिकारियों को 2 वर्ष की कारावास और 5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।

उपभोक्ता मामले के वकील उज्ज्वल गोस्वामी ने बताया कि स्थापना काल से आज तक इजरायवाद में कारावास की सजा कभी नहीं हुई थी। फोरम का यह निर्णय ऐतिहासिक है।

Check Also

सांई झूलेलाल जन्मोत्सव सह सिन्धी मातृभाषा दिवस के अवसर पर दरभंगा में संगोष्ठी आयोजित

सौरभ शेखर श्रीवास्तव की ब्यूरो रिपोर्ट दरभंगा। सांई झूलेलाल जन्मोत्सव सह सिन्धी मातृभाषा दिवस के …

वरिष्ठ पत्रकार देवेन्द्र कुमार ठाकुर का आकस्मिक निधन, जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा शोक सभा आयोजित

  दरभंगा। तीन दशकों से विभिन्न मीडिया संस्थानों में पत्रकारिता कर रहे हर दिल अजीज …

इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दरभंगा द्वारा कार्यक्रम आयोजित

सौरभ शेखर श्रीवास्तव की ब्यूरो रिपोर्ट दरभंगा। समाज में हर व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने …