दरभंगा : जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम, दरभंगा के अध्यक्ष सर्वजीत, सदस्य डॉ. माला सिन्हा एवं रविंद्र कुमार की खंडपीठ ने फोरम के निर्णय का अनुपालन नहीं करने वाले नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के दरभंगा शाखा प्रबंधक और फिल्ड ऑफिसर को 2 साल की कारावास और 5000 अर्थदंड की ऐतिहासिक सजा सुनाई है।
लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बंगाली टोला निवासी विमल कुमार चौधरी ने अपने वीमित दुकान की सामग्रियां वर्ष 2004 के बाढ़ में नष्ट हो जाने के उपरांत बीमा कंपनी द्वारा वीमित धनराशि नहीं देने के आरोप में मामला उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराई थी। जिसमें फोरम ने 19 अगस्त 2012 को निर्णय दिया था कि सेवा में त्रुटि और लापरवाही के लिए दोषी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी उपभोक्ता विमल चौधरी को 1,41,437 रुपये दावा राशि, मानसिक प्रताड़ना के लिए 2500 और मुकदमा खर्च मद में 2500 रुपया भुगतान करे। लेकिन फोरम के निर्णय को बीमा कंपनी ने अनुपालन नहीं किया। तब हारकर श्री चौधरी ने निर्णय का अनुपालन कराने हेतु फोरम में इजरायवाद संस्थित कराया। जिसमें फोरम ने बीमा कंपनी के दोनो अधिकारियों को 2 वर्ष की कारावास और 5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।
- सृष्टि फाउंडेशन द्वारा रामस्तुति की मनमोहक प्रस्तुति
- दरभंगा में बस एक्सीडेंट :: शोभन बाईपास पर हाइवा ट्रक से टक्कर, गड्ढे में पलटी कई जख्मी
- विभाग नहीं दे रहा ध्यान इसलिए नियम तोड़कर बना रहे स्पीड ब्रेकर
- M S Dhoni ने रचा इतिहास, फिर बनाएं नए रिकॉर्ड
- परिवर्तन पत्र :: तेजस्वी के 24 वचन, आरजेडी का घोषणा पत्र जारी
उपभोक्ता मामले के वकील उज्ज्वल गोस्वामी ने बताया कि स्थापना काल से आज तक इजरायवाद में कारावास की सजा कभी नहीं हुई थी। फोरम का यह निर्णय ऐतिहासिक है।