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दरभंगा का कुख्यात सूर्या समेत 2 दोषी करार, 15 अप्रैल को सजा पर फैसला

डेस्क। दरभंगा कोर्ट के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने हत्या कर शव छिपाने के जुर्म में दो को दोषी करार दिया है। इनमें लहेरियासराय थाना क्षेत्र के महाराजगंज निवासी मो. रियाज उर्फ सूर्या उर्फ छोटू और समस्तीपुर जिले के ताजपुर निवासी सोनी उर्फ लालबीबी उर्फ लाली हैं। कोर्ट ने दोनों की सजा अवधि निर्धारण पर सुनवाई और निर्णय के लिए 15 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।

 

 

अभियोजन पक्ष से एपीपी रेणु झा ने बताया कि मृतक नजीबुल्लाह की पत्नी शकीला खातून ने पति के शव के पास फर्द बयान दिया था। इस आधार पर लहेरियासराय थाने में कांड (294/20) दर्ज किया गया था। बताया गया कि इस घटना से पूर्व अभंडा के फिरदौस की हत्या हुई थी। इसका राज नजीबल्लाह जानता था। इसी राज को दबाने और इस कांड की सह अभियुक्त सोनी उर्फ लालबीबी उर्फ लाली को घर में रखने के लिए नजीबुल्लाह पर दबाव डाला।

 

उसके इंकार करने पर नौ जून 2020 की रात में उसे घर से बुलाकर ले गया और गला दबाकर, आंतरिक चोट पहुंचाकर हत्या कर दी। उसके शव को सराय सत्तार खां मुहल्ला निवासी कमरे आलम के बाउंड्री के पास छिपा दिया था। इसी मामले के सत्रवाद संख्या 132/20 का विचारण के बाद अदालत ने गुरुवार को दोनों अभियुक्तों को भादवि की धारा 302 (मानव वध) और 201 (शव छिपाना) में दोषी करार दिया है।

 

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