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हीट स्ट्रोक के कारण दरभंगा में धारा 144 लागू

दरभंगा : जिला में भीषण गर्मी के बीच चल रहे हीट वेव को देखते हुए जिला दंडाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस एम ने पूरे जिला में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाया है।

अधिकृत रूप से दी गई जानकारी के अनुसार जिला दंडाधिकारी ने 17 जून से 22 जून तक के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए पूरे जिला के लिए पांच सूत्री आदेश जारी किया है।

जिसके तहत निजी और सरकारी विद्यालय में 12वीं कक्षा तक शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेंगे। सभी कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के आंगनबाड़ी केन्द्र 6 बजे सुबह से 6 बजकर 30 मिनट सुबह तक ही संचालित रहेंगे।

वहीं मनरेगा सहित सभी प्रकार के निर्माण कार्य चाहे सरकारी हो या निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों से 10 पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक कार्य नहीं लिया जाएगा। उक्त कार्य 10 पूर्वाह्न से पूर्व या 4 बजे अपराह्न के बाद रात्रि में कार्य कराएंगे। वहीं आम लोगों को जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि वे लोग अपनी बाह्य गतिविधियों का यथा संभव 10 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक न्यूनतम रखेंगे।

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