Breaking News

हाईकोर्ट का यूपी सरकार को निर्देश, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से करें मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति

राज प्रताप सिंह, लखनऊ ब्यूरो। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को राज्य सरकार को यथाशीघ्र उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त की रिक्ति भरने के निर्देश दिया।  एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर की दायर याचिका पर यह आदेश आया है। 
यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल तथा जस्टिस करुणेश सिंह पवार की बेंच ने नूतन तथा शासकीय अधिवक्ता को सुनने के बाद दिया।

नूतन ने अपनी याचिका में कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त का पद 16 फरवरी 2020 को जावेद उस्मानी के सेवानिवृत्त होने के बाद से खाली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंजलि भरद्वाज केस में दिए गए निर्देशों का भी पालन नहीं कर रहा है। न तो अभ्यथियों के नाम विभाग के वेबसाइट पर डाले गए हैं और न ही प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है।इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए यथाशीघ्र रिक्ति भरने के निर्देश दिए।

Check Also

उप निरीक्षक मोहम्मद शकील का हुआ विदाई कार्यक्रम

चकरनगर/इटावा। तहसील क्षेत्र के थाना भरेह में तैनात मोहम्मद शकील का अचानक स्थानांतरण थाना चौबिया …

बोर्ड परीक्षाओं में उन्नाव जनपद के टॉपरों को शहीद अजीत कुमार आजाद स्मृति सम्मान – ट्री मैन पुलिस दंपत्ति

उन्नाव। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों की याद में प्रियदर्शनी नगर के मनोरंजन पार्क …

पूर्व विधायक रविंद्र सिंह चौहान ने चकरनगर चकरनगर में जनता से किया संपर्क स्थापित

चकरनगर/इटावा। पूर्व विधायक रविंद्र सिंह चौहान गांव ललूपुरा में क्वारी नदी व सिंध नदी के …