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16 अगस्त तक के लिए दरभंगा जिलाधिकारी का निर्देश जारी, सरकारी/निजी कार्यालय के 50% कर्मी ही करेंगे काम

दरभंगा : गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकथाम के लिए दिनांक 31 अगस्त 2020 तक प्रभावी आदेश निर्गत किए गए हैं।

उक्त आदेश के आलोक में वर्तमान स्थिति की समीक्षोपरांत गृह विभाग, बिहार सरकार के द्वारा दिनांक 30 जुलाई 2020 को जिला मुख्यालय,अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय एवं नगर निकाय क्षेत्र के लिए दिनांक 01 अगस्त 2020 से 16 अगस्त 2020 तक की अवधि के लिए निम्नांकित प्रभावी दिशा निर्देश निर्गत किया गया है।

  1. भारत सरकार एवं बिहार सरकार के कार्यालय, स्वास्थ्य/ अधीनस्थ कार्यालय तथा लोक उपक्रम का कार्यालय अपने स्वीकृत कार्यबल के 50% कर्मी के साथ कार्यरत रहेंगे। केवल रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र बल, कोषागार, जनपयोगी (पैट्रोलियम/ एलपीजी/सीएनजी),आपदा प्रबंधन, ऊर्जा उत्पादन एवं ट्रांसमिशन इकाई, डाकघर, एनआईसी, प्रारंभिक चेतावनी एजेंसी संपूर्ण पूरे स्वीकृत बल के साथ कार्यरत रहेंगे।
  2. राज्य सरकार के कार्यालय :-
    क) पुलिस, गृह रक्षा वाहिनी, सिविल डिफेंस, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन एवं कारा।
    ख) जिला प्रशासन एवं कोषागार, सूचना तकनीकी सेवाएं एवं बेल्ट्रॉन द्वारा समर्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।
    ग) विद्युत, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आपूर्ति, जल संसाधन, कृषि एवं पशुपालन।
    घ) सभी नगर निकाय।
    च) वन एवं पर्यावरण विभाग तथा उनके द्वारा स्थापित कार्यालय।
    छ) समाज कल्याण विभाग तथा उनके द्वारा स्थापित कार्यालय।
    झ) राज्य विधानमंडल एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय तथा विधानमंडल सत्र।
    नोट – न्यायिक कार्य से संबंधित कार्यालय पटना उच्च न्यायालय प्रशासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुरूप कार्य करेंगे
  3. सभी निजी एवं सरकारी अस्पताल एवं सभी संबंधित चिकित्सा संस्थान (उत्पादन एवं वितरण इकाई साहित) यथा – डिस्पेंसरी, चिकित्सा उपकरण की दुकानें, प्रयोगशाला, क्लिनिक, नर्सिंग होम एवं एंबुलेंस आदि का संचालन सभी चिकित्सा कर्मी, नर्स, पारा मेडिकल कर्मियों के आवागमन एवं अस्पताल में आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने हेतु जरूरी वाहनों का संचालन अनुमान्य होगा। पशु चिकित्सा से संबंधित सेवा एवं प्रतिष्ठानों का संचालन भी अनुमान्य होगा।
  4. निजी कार्यालयों में 50% कर्मी की उपस्थिति के साथ कार्य संचालन अनुमन्य होगा।
  5. निम्नांकित अपवादों को छोड़कर सभी निजी एवं व्यवसायिक गतिविधि समान्यतया जारी रहेगी :-
    क) शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।
    ख) रेस्टोरेंट/ ढ़ावा/भोजनालय से खाना होम डिलीवरी एवं घर ले जाने की अनुमति होगी।
    ग) दुकानें एवं मार्केट्स 10:00 बजे पूर्वाहन 6:00 बजे संध्या तक खुली रहेगी।
  6. निम्नांकित अपवादों को छोड़कर सभी परिवहन सेवाएं बंद रहेगी :-
    क) नागरिक उड्डयन एवं रेल मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार रेल एवं वायु सेवा चालू रहेगी।
    ख) टैक्सी, ऑटो रिक्शा बिहार भर में।
    ग) केवल अनुमान्य गतिविधियों के लिए निजी वाहन का उपयोग।
    घ) सामानों के परिवहन तथा गोदामों में लोडिंग एवं अनलोडिंग अनुमान्य होंगे।
    ड़) सभी सरकारी वाहन एवं सरकारी कर्मियों को ले जाने वाले निजी वाहनों का परिचालन उनके कार्यालय पहचान पत्र के आधार पर अनुमान्य है।
    च) सभी अत्यावश्यक सेवा प्रदाताओं को घर से उनके कार्यस्थल पर जाने की अनुमति रहेगी।
  7. निर्माण कार्य से संबंधित सभी गतिविधियों एवं निर्माण कार्य से संबंधित दुकानों का संचालन अनुमान्य होगा।
  8. कृषि कार्य से संबंधित सभी गतिविधियां एवं कृषि कार्य से संबंधित दुकानों का संचालन अनुमान्य होगा।
  9. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, रिसर्च कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी।
  10. सभी पूजा स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे इसी प्रकार किसी प्रकार के धार्मिक समूह के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी।
  11. पार्क एवं जिमनैजियम को छोड़कर सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन का अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम/सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं रहेगी।
  12. अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 10:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक आम लोगों के परिचालन प्रतिबंधित रहेंगे।
  13. कोविड-19 के संक्रमण को रोकथाम के लिए निर्गत राष्ट्रीय दिशा निर्देश दिनांक 29 जुलाई 2020 की अनुसूची-01 यथावत लागू होंगे।
  14. उपरोक्त निर्देशों के साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अनलॉक-3 संबंधी दिशा-निर्देश भी शत-प्रतिशत पूरे जिले में लागू रहेगी।

उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉ. त्यागराजन एस.एम द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी थाना अध्यक्ष दरभंगा जिला को उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी दरभंगा को इस आदेश का प्रचार प्रचार सुनिश्चित करने को कहा गया। वरीय पुलिस अधीक्षक,दरभंगा/नगर पुलिस अधीक्षक, दरभंगा इस आदेश अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सभी संबंधित हों को अपने स्तर से निर्देशित करेंगे।

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