लखनऊ। गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकि अधिनियम (पीसीपीएनडीटी एक्ट) यानी गर्भ में लिंग की पहचान करने के खिलाफ कानून पर कार्यशाला का आयोजन शुक्रवार को सीएमओ कार्यालय में हुआ। इसमें सीएमओ डॉ. नरेंद्र अग्रवाल ने मातहत अफसरों को सख्त निर्देश दिए कि एक्ट को प्रभावी तरीके से लागू कराएं। जांच केंद्रों पर जाकर निरीक्षण करें और सख्ती से पालन करने के निर्देश दें। कोई भी कमी या तथ्य छुपाए जाने पर जांच केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर परिवार कल्याण निदेशालय के संयुक्त निदेशक व पीसीपीएनडीटी एक्ट के स्टेट नोडल अधिकारी डॉ. वीरेंद्र सिंह ने एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने की बारीकियों पर जानकारी दी। एसीएमओ व पीसीपीएनडीटी एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. आरवी सिंह ने एक्ट के नियमों के बारे में बताते हुए कहा कि अल्ट्रासाउंड करते समय नियमों को लागू करना डॉक्टरों की जिम्मेदारी है। कार्यशाला में जिला अस्पताल, सीएचसी व बीएमसी की स्त्री रोग विशेषज्ञ व रेडियोलाजिस्ट मौजूद रहे।
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