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बाईक समेत अन्य निजी वाहन ‘बिना पास’ नहीं चलेंगे, प्रिंट इलक्ट्रॉनिक वेब न्यूज पोर्टल नये नियम से बाहर

डेस्क : परिवहन विभाग ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सोमवार को सभी जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक को दिशा-निर्देश भेजा है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि लॉकडाउन में पैसेंजर वाहनों का परिचालन पूर्णत: बंद है, लेकिन कुछ लोग अब भी अपने निजी वाहन मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार आदि से शहरों से गांव में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं. इसलिए लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग को सख्ती से लागू करने के लिए निजी वाहनों के मूवमेंट को भी नियंत्रित करने को कहा गया है. आपातकालीन सेवा के लिए जिन गाड़ियों को पास मिला है, उन्हें भी पेट्रोल पंप पर बिना मास्क पहने पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जायेगा.

सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में लगे वाहनों को छोड़ कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे. निजी वाहनों में यदि कार्यालय, बैंक, अस्पताल एवं अनुमति प्राप्त संस्थान एवं दुकान एवं कार्यस्थल पर जाना आवश्यक हो, तो सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किये जायेंगे. पास में कहां-से-कहां तक जाना है, इसका स्पष्ट वर्णन किया जायेगा और पास के पीछे चेकिंग के लिए एक लॉग बुक प्रिंट कराया जायेगा. पुलिस द्वारा चेकिंग के समय तिथि स्थान एवं समय अंकित कर पुलिस पदाधिकारी का हस्ताक्षर रहेगा.

आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त दोपहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर डबल राइड मान्य नहीं होगा. पास प्राप्त कर विधि व्यवस्था एवं आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़ कर ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम दो व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी. चेकिंग के दौरान बिना उचित आधार के घूमते पाये जाने पर मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी और वाहन भी जब्त किया जायेगा. हालांकि नये नियम से प्रिंट, इलक्ट्रॉनिक और वेब न्यूज पोर्टल के पत्रकारों को पुराने नियम यानी मान्यता प्राप्त संस्थानों के प्रेस कार्ड पर आवागमन कर सकेंगे.

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