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दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल: 10 लाख छात्रों को किताबें न मिलने पर हाईकोर्ट सख्त, शिक्षा सचिव को नोटिस

राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। शैक्षणिक सत्र शुरू होने के एक महीने बाद भी लाखों छात्रों तक पाठ्यपुस्तकें नहीं पहुंचने पर Delhi High Court ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने इस मामले में गंभीर लापरवाही मानते हुए शिक्षा विभाग के सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है।

10 लाख छात्रों की पढ़ाई पर असर

मामला सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 10 लाख छात्रों से जुड़ा है, जिन्हें अभी तक नई कक्षाओं की किताबें और नोटबुक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। यह स्थिति तब है जब शैक्षणिक सत्र 2026-27 को शुरू हुए करीब एक महीना बीत चुका है।

किताबों की अनुपलब्धता के कारण छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। खासकर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए यह समस्या और गंभीर है, क्योंकि इन कक्षाओं में बुनियादी शिक्षा की नींव रखी जाती है।

अदालत की सख्त टिप्पणी

इस मामले की सुनवाई Sachin Datta की एकलपीठ कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।

अदालत ने पाया कि पहले दिए गए निर्देशों और आश्वासनों के बावजूद छात्रों तक किताबें नहीं पहुंचाई गईं। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए अदालत ने शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिका में लगाए गए आरोप

यह मामला सामाजिक संगठन Social Jurist की ओर से दायर अवमानना याचिका के जरिए सामने आया। याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार ने कोर्ट को जो आश्वासन दिए थे, उनका पालन नहीं किया गया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल और कुमार उत्कर्ष ने दलील दी कि यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि अदालत के आदेशों की अवहेलना है। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।

सरकार की ओर से क्या कहा गया?

सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसल ने अदालत को बताया कि किताबों का वितरण जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने से पहले सभी छात्रों को किताबें दे दी जाएंगी।

अदालत ने इस बयान को गंभीरता से लिया और इसे बाध्यकारी मानते हुए संबंधित अधिकारियों को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

पहले भी दिए गए थे स्पष्ट निर्देश

यह पहला मौका नहीं है जब अदालत ने इस मुद्दे पर हस्तक्षेप किया हो। इससे पहले भी Delhi High Court ने शिक्षा विभाग को समय पर किताबें और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।

8 अप्रैल 2024 को अदालत ने शिक्षा सचिव के उस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी छात्रों को समय पर किताबें, नोटबुक और अन्य आवश्यक सामग्री दी जाएगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि इसके लिए फंड की कोई कमी नहीं है।

इसके बाद 4 जुलाई 2024 को दिए गए आदेश में शिक्षा निदेशालय को सभी दिशा-निर्देशों और समयसीमाओं का पालन करने के लिए कहा गया था। बावजूद इसके स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

टेंडर और वितरण के दावे भी अधूरे

सरकार की ओर से पहले यह दावा किया गया था कि किताबों के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और वितरण शुरू हो चुका है। 22 अप्रैल 2024 के हलफनामे और 9 मई 2024 की रिपोर्ट में भी यही बात दोहराई गई थी।

इसके अलावा, 16 अप्रैल 2024 को जारी पत्र में शिक्षा सचिव ने निर्देश दिया था कि किताबें मार्च के अंतिम सप्ताह या सत्र शुरू होते ही छात्रों तक पहुंचा दी जाएं। लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों से बिल्कुल अलग नजर आ रही है।

वर्तमान स्थिति और बढ़ती चिंता

वर्तमान में स्थिति यह है कि स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्र बिना किताबों के पढ़ाई करने को मजबूर हैं। 9 मई से स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने वाला है और उसके बाद 1 जुलाई को ही स्कूल खुलेंगे।

इसका मतलब है कि यदि समय रहते किताबें नहीं मिलीं, तो छात्र करीब तीन महीने तक बिना किताबों के रह जाएंगे। इससे न केवल उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी, बल्कि उनकी सीखने की गति भी धीमी पड़ सकती है।

बुनियादी शिक्षा पर पड़ रहा असर

कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए किताबों का समय पर मिलना बेहद जरूरी होता है। इसी स्तर पर बच्चों की बुनियादी साक्षरता और गणनात्मक कौशल विकसित होते हैं।

यदि इस स्तर पर पढ़ाई में व्यवधान आता है, तो इसका असर आगे की शिक्षा पर भी पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि शुरुआती कक्षाओं में इस तरह की लापरवाही बच्चों के भविष्य को प्रभावित कर सकती है।

जवाबदेही तय करने की जरूरत

इस पूरे मामले ने प्रशासनिक जवाबदेही पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जब अदालत के स्पष्ट निर्देश और विभाग के अपने आश्वासन भी लागू नहीं हो पा रहे हैं, तो यह व्यवस्था की कमजोरी को दर्शाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो।

आगे की कार्रवाई क्या होगी?

अब सभी की नजर अदालत की अगली सुनवाई पर है। यदि स्थिति में सुधार नहीं होता, तो अदालत और सख्त कदम उठा सकती है। साथ ही, सरकार को भी इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर हल करना होगा।

स्थिति रिपोर्ट दाखिल होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किताबों का वितरण कब तक पूरा होगा और छात्रों को राहत कब मिलेगी।

निष्कर्ष

दिल्ली में सरकारी स्कूलों के 10 लाख छात्रों को किताबें न मिलना एक गंभीर मुद्दा है, जिसने शिक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। Delhi High Court का हस्तक्षेप यह दिखाता है कि मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

अब जरूरत है कि सरकार और शिक्षा विभाग तेजी से कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि हर छात्र को समय पर उसकी किताबें मिलें। क्योंकि शिक्षा में देरी का मतलब है भविष्य से समझौता।

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