कानपुर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ एडीएम सिटी की अदालत ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एक साल के भीतर फेल पाए गए खाद्य नमूनों के मामलों में 95 आरोपियों पर कुल 31.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई में नामी ब्रांड्स से जुड़े उत्पाद भी जांच में मानकों पर खरे नहीं उतर पाए।

एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि शहर के जेड स्क्वायर मॉल में स्थित राहुल कटियार की बर्गर किंग प्राइवेट लिमिटेड से लिया गया रिफाइंड पामोलिन तेल जांच में पूरी तरह घटिया पाया गया। खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन होने पर संबंधित फर्म पर 75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसी तरह जेड स्क्वायर स्थित अर्सिया फूड वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के पनीर के नमूने में वसा (फैट) की मात्रा निर्धारित मानक से काफी कम पाई गई। पनीर को सब-स्टैंडर्ड घोषित करते हुए कोर्ट ने कंपनी पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
कार्रवाई यहीं तक सीमित नहीं रही। जांच के दौरान राजधानी ब्रांड पान मसाला का नमूना भी फेल पाया गया, जिस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, गगन ब्रांड पान मसाला के नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरने पर ग्रीन वर्थ इंटरप्राइजेज पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड ठोका गया।
इसके अलावा मेसर्स नितिश टी कंपनी की खुली चायपत्ती का नमूना भी गुणवत्ता परीक्षण में असफल रहा। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए कोर्ट ने संबंधित फर्म पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रिफाइंड तेल, पनीर, पान मसाला और चाय जैसे खाद्य पदार्थ सीधे आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। ऐसे उत्पादों में मिलावट या घटिया गुणवत्ता किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ संकेत मिलता है कि अब खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता करने वालों पर शिकंजा और कसने वाला है। लगातार हो रही जांच और भारी जुर्माने से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं आम जनता को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में यह कदम अहम माना जा रहा है।
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