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बिहार :: शराब कारोबारी को दस साल की सजा

बिहारशरीफ : बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम ने शराब कारोबार के आरोपी को दस साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया। मालूम हो कि सोहसराय थाना पुलिस द्वारा विगत 15 मई 2017 को 700 एमएल का 7 बोतल विदेशी शराब एवं 200 एमएल का 240 पाउच के साथ अशोक चौधरी को गिरफतार किया गया। इस मामले में सोहसराय थाना में एक कांड़ 83/17 दर्ज किया गया था। इस मामले में स्पेशल पीपी सुशील कुमार एवं उत्पाद अधिवक्ता दिलीप कुमार सिंह द्वारा की गयी सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोषी पाते हुये दस साल की सजा एवं एक लाख का जुर्माना लगाया। वहीं जुर्माना की राशि नहीं देने पर 2 साल अतिरिक्त सजा सुनायी।

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