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बिहार :: शराब पीने की छूट नहीं देगी नीतीश सरकार, दो अक्टूबर से लागू होगा नया शराबबंदी कानून

unnamedपटना : शराबबंदी पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है. मुख्य अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून दो अक्टूबर से लागू होगा.

शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री आवास में बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए ललित किशोर ने कहा कि शराबबंदी पर नए कानून को विधानमंडल और राजभवन से मंजूरी मिल चुकी है और इसे दो अक्टूबर से लागू किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने सरकार के पुराने आदेश को रद्द किया है. नये कानून पर कोर्ट की कोई रोक नहीं है.

सीएम आवास पर बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा गृह सचिव आमिर सुबहानी, मुख्य सचिव अंजनी कुमार और मुख्य अपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने हिस्सा लिया. इस बैठक में राज्य के और भी कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे.

हाईकोर्ट के फैसले के मद्देजनर सरकार ने 2 अक्टूबर को इमरजेंसी कैबिनेट बैठक बुलाई है.

गौरतलब है कि शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के पूर्ण शराबंबदी कानून को असंवैधानिक करार दिया है. नए कानून को रद्द करने के साथ ही कोर्ट ने नीतीश के शराबबंदी के एजेंडे को भी झटका दिया है. कोर्ट ने कहा कि शराब बेचने, पीने पर सजा देना बिल्कुल गलत है.

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