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सरकारी स्कूलों में घटिया बैग बांटने के मामले में हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से मांगे दस्तावेज

बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सभी दस्तावेज लेकर 20 अप्रैल को कोर्ट में बुलाया गया है

लखनऊ,ब्यूरो:राज प्रताप सिंह

राजधानी।यूपी में घटिया जूते-मोजे के बाद अब सरकारी स्कूल के बच्चों को घटिया स्कूल बैग बांटने के मामले में भी हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है।इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंड पीठ ने स्कूल बैग की टेंडर प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेज तलब किए हैं।बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सभी दस्तावेज लेकर 20 अप्रैल को कोर्ट में बुलाया गया है। हाईकोर्ट ने खबरों का संज्ञान लेते हुए यहां तक कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला कठोर कार्रवाई का है।

कोर्ट के आदेश ने बेसिक शिक्षा विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग ने 219 करोड़ रुपये से 1 करोड़, 54 लाख छात्र-छात्राओं को स्कूल बैग बांटे थे।लेकिन चंद महीनों में ही यह स्कूल बैग फटने लगे।जस्टिस विक्रम नाथ और अब्दुल मोईन ने जूते-मोजे फंटने के मामले में 11 अप्रैल को सचिव को तलब किया था।

11 अप्रैल को जब सचिव कोर्ट पहुंची तो अब उनसे स्कूल-बैग के भी दस्तावेज मांगे गए हैं।कोर्ट ने इस मामले में यहां तक कहा था कि अच्छी योजना को अफसरों ने अपने कारनामे से बर्बाद कर दिया।हाईकोर्ट ने इस मामले में खबरों का संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के तौर पर दर्ज किया था।वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब विभागीय अधिकारियों में हड़कंप है।

 

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