राजधानी में डीजल टेम्पो पकड़े गए तो छूटेंगे नहीं
-सख्तीअपर परिवहन आयुक्त ने दिए निर्देश, एआरटीओ नहीं जारी करेंगे रिलीज आर्डर
-जहां पंजीकृत होंगे टेम्पो वहां के आरटीओ परमिट रद्द करने की संस्तुति करेंगे
(राज प्रताप सिंह)-लखनऊ। परमिट रद्द करने की संस्तुति करेंगे। उक्त आदेश परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त गंगाफल ने मोटरयान नियमावली की धारा 53 व 55 के अंतर्गत दिए हैं। वर्ष 2006 में राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के खतरे को देखते हुए डीजल टेम्पो के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दिया गया था। इस दौरान जो डीजल टेम्पो लखनऊ आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत थे उन्हें रजिस्ट्रेशन रद्द करते हुए अन्य जनपदों में रजिस्ट्रेशन आदेश जारी किया गया।
बावजूद ये डीजल टेम्पो आज भी लखनऊ के अंदर अथवा शहर की सीमा पर बेखौफ दौड़ रहे है। ऐसे टेम्पो को शहर के बाहर करने के कई प्रयास किए गए। नतीजा यह रहा कि लखनऊ की सीमा से सटे मार्गो पर आज भी सैकड़ों डीजल टेम्पो दौड़ रहे है। ऐसे टेम्पो अब चेकिंग दलों द्वारा पकड़े जाने पर थाने में बंद होने के बाद छूट नहीं सकेगे। थाने में बंद डीजल टेम्पो अब छूटेंगे नहींअपर परिवहन आयुक्त ने जिस-जिस जनपद में डीजल टेम्पो प्रतिबंधित है।
वहां चेकिंग के दौरान पकड़े गए टेम्पो जोकि विभिन्न थानों में बंद है। उन्हें अब एआरटीओ थाने से छोड़ने का आदेश जारी नहीं कर सकेंगे। ऐसा करने वाले एआरटीओ को जवाब दाखिल करना होगा। वरना अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) की ओर से विभागीय अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यूपी 35,41,27 व 34 सीरीज के दौड़ रहे अवैध वाहन शहर में अवैध रूप से यूपी 34, 35, 27 व 41 सीरीज के डीजल टैम्पो व पेट्रोल ऑटो दौड़ रहे है।
शहर की सीमा पर पुलिस से मिलीभगत करके अवैध स्टैंड बनाए है। जहां से रोजाना सैकड़ों की संख्या में अवैध वाहन शहर के घुखकर प्रदुषण फैला रहे है। जिसे रोकने के हर प्रयास नाकाफी साबित हो रहे है।