गुरुग्राम के सेक्टर-57 क्षेत्र से महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। यहां एक युवक पर शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ लंबे समय तक शारीरिक शोषण, मानसिक प्रताड़ना, जबरन गर्भपात कराने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता 24 वर्ष की है और मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली है। वह पिछले कुछ समय से गुरुग्राम के सेक्टर-57 इलाके में रह रही थी। युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि फरवरी 2025 में उसकी पहचान मुंबई निवासी आकाश यादव नामक युवक से हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत हुई, जो धीरे-धीरे दोस्ती और फिर प्रेम संबंध में बदल गई। इसी दौरान आरोपी युवक ने उससे शादी करने का भरोसा दिलाया और भविष्य के सपने दिखाने लगा।
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। यह सिलसिला फरवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक लगातार चलता रहा। युवती का कहना है कि उसने आरोपी पर भरोसा किया क्योंकि वह उसे अपना होने वाला पति मान बैठी थी। हालांकि, इस दौरान आरोपी न सिर्फ शारीरिक शोषण करता रहा, बल्कि मानसिक रूप से भी उसे प्रताड़ित करता था।
शिकायत में बताया गया है कि जब युवती गर्भवती हो गई, तो आरोपी के व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया। जिस युवक ने शादी के वादे किए थे, वही अब जिम्मेदारी से बचने लगा। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाने लगा। जब युवती ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने जबरन उसका गर्भपात करा दिया। इस घटना के बाद पीड़िता पूरी तरह से टूट गई और मानसिक तनाव में चली गई।
युवती ने पुलिस को बताया कि गर्भपात के बाद जब उसने आरोपी से शादी की बात दोबारा की, तो आरोपी ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। यही नहीं, उसने उसे जान से मारने की धमकी भी दी ताकि वह किसी को इस बारे में कुछ न बता सके। आरोपी के इन कृत्यों से पीड़िता भय और तनाव में रहने लगी।
काफी समय तक चुप रहने के बाद, जब पीड़िता को लगा कि उसके साथ गंभीर अन्याय हुआ है और आरोपी उसे लगातार धमका रहा है, तब उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस का दरवाजा खटखटाया। पीड़िता की शिकायत मिलने के बाद सेक्टर-56 थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत केस दर्ज कर लिया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 (शादी का झांसा देकर यौन शोषण), धारा 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), धारा 88 (जबरन गर्भपात) और धारा 351(3) (जान से मारने की धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। ये सभी धाराएं गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं और इनमें सख्त सजा का प्रावधान है।
पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की गहन जांच की जा रही है। आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी की तलाश के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और तकनीकी साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है।
यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि शादी का झांसा देकर महिलाओं का शोषण करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कितनी जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में पीड़िताओं को समय रहते आगे आकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए, ताकि आरोपी कानून के शिकंजे से बच न सकें।
फिलहाल पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पीड़िता का मेडिकल और बयान दर्ज किया जा चुका है। पुलिस का दावा है कि आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए जा रहे हैं, ताकि उसे अदालत में कड़ी सजा दिलाई जा सके। यह मामला न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऐसे अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।
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