
राज प्रताप सिंह (लखनऊ ब्यूरो) :: अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि जिला प्रशासन की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति या संस्था फूड पैकेट्स का वितरण नहीं करेगा। बिना अनुमति के फूड पैकेट्स बांटने पर संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 720 सरकारी तथा 1756 स्वैच्छिक कम्युनिटी किचन के माध्यम से 12,20,867 लोगों को फूड पैकेट्स वितरित किए गए हैं। खाद्यान्न वितरण योजना के तहत निःशुल्क श्रेणी के तहत 1,27,75,880 राशन कार्डों के सापेक्ष (अन्त्योदय की संख्या सहित) के सापेक्ष 86,74,644 कार्डों पर खाद्यान्न वितरित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में प्रचलित कुल 3,56,39,758 राशन कार्डों के सापेक्ष 2,86,11,704 कार्डों पर खाद्यान्न का वितरण किया गया। प्रदेश में डोर-स्टेप-डिलीवरी व्यवस्था के तहत 21,229 किराना स्टोर क्रियाशील हैं, जिनके माध्यम से 49,358 डिलीवरी मैन आवश्यक सामग्री निरंतर पहुंचा रहे हैं। फल एवं सब्जी वितरण व्यवस्था के तहत कुल 42,944 वाहनों की व्यवस्था की गई है। इसी तरह कुल 52.79 लाख लीटर दूध उपार्जन के सापेक्ष 34.13 लाख लीटर दूध का वितरण 20,012 डिलीवरी वैन के माध्यम से किया गया है। लॉक डाउन उल्लंघन पर 16572 के विरुद्ध एफआईआरअपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि लॉक डाउन अवधि में पुलिस ने अब तक धारा 188 के तहत 16572 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। प्रदेश में अब तक 15,85,089 वाहनों की सघन चेकिंग में 21967 वाहन सीज किए गए। चेकिंग अभियान के दौरान 6,55,66,300 रुपये का शमन शुल्क वसूल किया गया। उन्होंने बताया कि कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 493 लोगों के खिलाफ 395 एफआईआर दर्ज करते हुए 170 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फेक न्यूज पर भी कड़ाई से नजर रखी जा रही है। फेक न्यूज के 255 मामलों का संज्ञान में लेते हुए साइबर सेल को सूचित किया गया है जो जांच के बाद कार्रवाई करेगा।
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