रामकिशोर रावत:माल/लखनऊ। भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना के द्वारा लोगों को लाभ पहुंचाने का किया जा रहा कार्य इस कार्य को करने के लिए सरकार व कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेस जिसने अपने सीएससी सेंटरों द्वारा जनजन तक सुविधा को पहुंचाने का कार्य हो रहा है । प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की तर्ज पर किसानों के बृद्धावस्था को सुरक्षित बनाने हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को प्रारम्भ किया जा चुका है।
जिस कृषक की सालाना 15 हजार या इससे कम की आय हो।
उसकी आयु शीमा 18 से 40 वर्ष
होनी चाहिए साथ ही इस योजना यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। जिसमें प्रत्येक लाभार्थी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम ₹ 3000 / प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन पाने का हकदार होगा। इस योजना में आयु-के आधार पर लाभार्थी अंशदान के बराबर केंद्र सरकार द्वारा भी अंशदान किया जाएगा जिसका मानदंड जो रखा गया है वह है उसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होनी चाहिए
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आयकर दाता नहीं होना चाहिए
आधार नंबरों को दर्ज करके हम जांच करेंगे कि क्या वह पीएम किसान योजना का हिस्सा है, यदि हां तो डेटा को स्वत: प्रमाणित कर दिया जाएगा। यदि वह पीएम किसान योजना लाभ के भुगतान में से कटौती करने की सहमति देता है, तो किसान द्वारा भुगतान किए जाने की आवश्यकता नहीं है और सभी किस्तों को किसान पीएम किसान खाते से काट लिया जाएगा जिसके लिए पंजीकरण के लिए अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर पहुंचकर योजना का लाभ उठाएं।
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