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लखनऊ में 30 अप्रैल तक धारा 144, सभी तरह के आयोजनों पर लगी पाबंदी

राज प्रताप सिंह (लखनऊ ब्यूरो) :: कोरोना वायरस (कोविड-19) रे देश एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण को देखते हुए लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) नवीन अरोड़ा ने विस्तृत एडवाइजरी जारी करते हुए 30 अप्रैल तक यहां सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल संबंधी, व्यापारिक प्रदर्शनी, रैली जुलूस आदि पर धारा 144 के तहत प्रतिबंधित कर दिया है।उन्होंने बताया कि अनेक नगरों में कोरोनावायरस से संक्रमित लोगों की पहचान हुई है। अत: लोगों के मध्य जागरूकता फैलाने एवं भय को दूर किए जाने तथा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक है कि कतिपय प्रतिबंधात्मक उपाय भी किए जाएं। स्थिति की तत्कालिकता के दृष्टिगत सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल संबंधी, व्यापारिक प्रदर्शनी, रैली जुलूस तथा इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रमों को 30 अप्रैल तक प्रतिबंधित किया जाता है।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित किसी भी व्यक्ति की जानकारी होने पर तत्काल उसकी सूचना चिकित्सा विभाग हॉस्पिटल को दी जाए और किसी भी प्रकार से इस तथ्य को छिपाया न जाए। इसका उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 व 270 केतहत दंडनीय अपराध होगा। उन्होंने लोगों से लॉकडाउन के आदेश का पालन करने की अपील की है। ऐसा नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।गौरतलब है कि लखनऊ में कोरोना संक्रमित 12 हाट स्पाट सील किए गये हैं और वहां लोगों के आने-जाने पर कल आधी रात से पूरी तरह पाबंदी लगा दी। राज्य सरकार ने लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, आगरा, मेरठ, सहाननपुर समेत 15 जिलों के हॉटस्पॉट इलाकों को सील करने के बुधवार को निदेर्श दिए थे।

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