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अनुमंडल कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना, निर्वाचन संबंधी रैली वाहनों की मिलेगी अनुमति

दरभंगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला दण्डाधिकारी राजीव रौशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के क्रम में दरभंगा जिला अन्तर्गत 14-दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, 06-मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (अंश भाग) एवं 23-समस्तीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (अंश भाग) के अधीन पड़ने वाले क्षेत्रों में लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के दौरान सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं अन्य संबंधितों को निर्वाचन के दौरान आम सभा, रैली/जुलूस, लाउडस्पीकर वाहन के प्रयोग की अनुमति के साथ ही गैर वाणिज्यिक, सुदूर,हवाई अड्डा/ हैलीपैड आदि के उपयोग की स्वीकृति/अनुमोदन हेतु एकल खिड़की व्यवस्था (सिंगल विंडो सिस्टम) स्थापित किया गया है।

14-दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत सभा, रैली, जुलूस, चुनाव कार्यालय खोलने एवं वाहन के उपयोग की अनुमति हेतु एकल खिड़की कोषांग की स्थापना करते हुए अनुमति प्रदान हेतु सहायक निर्वाची पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करते हुए उन्हें प्राधिकृत किया गया है।

उन्होंने कहा कि 14-दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित प्रभाग क्षेत्र में सभा, रैली, जुलूस एवं चुनाव कार्यालय खोलने हेतु सदर अनुमण्डल क्षेत्र के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर को, बेनीपुर अनुमण्डल क्षेत्र के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपुर को, तथा बिरौल अनुमण्डल क्षेत्र के लिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिरौल को अनुमति प्रदान हेतु प्राधिकृत किया गया है। उपर्युक्त के लिए आवेदन आवेदन प्राप्त करने हेतु “एकल खिड़की कोषांग” की स्थापना संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय में की गई है, जहाँ से उन्हें अनुमति प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि 14-दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित प्रभाग क्षेत्र में वाहन हेतु सदर, बेनीपुर एवं बिरौल अनुमण्डल क्षेत्र के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर को अनुमति प्रदान हेतु प्राधिकृत किया गया है।

वाहन की अनुमति के लिए “एकल खिड़की कोषांग” की स्थापना अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा के के कार्यालय में की गई है, जहाँ से उन्हें सदर, बेनीपुर एवं बिरौल अनुमण्डल हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सभी अनुमण्डल पदाधिकारी निर्देश दिया गया कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि किन्ही के द्वारा वाहन पर लाउडस्पीकर का उपयोग किया जाएगा, तो वह वाहन की अनुमति निर्गत करने से पूर्व लाउडस्पीकर की अनुमति संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी से प्राप्त कर ली गई है या नहीं।

उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला क्षेत्र अन्तर्गत लाउडस्पीकर तथा हेलीकॉप्टर/हेलीपैड स्थल के उपयोग की अनुमति हेतु एकल खिड़की कोषांग की स्थापना करते हुए अनुमति प्रदान हेतु सहायक निर्वाची पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करते हुए उन्हें प्राधिकृत किया गया है।

उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर की अनुमति के लिए सदर अनुमण्डल क्षेत्र के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर को, बेनीपुर अनुमण्डल क्षेत्र के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपुर को, तथा बिरौल अनुमण्डल क्षेत्र के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल को अनुमति प्रदान हेतु प्राधिकृत किया गया है। उपर्युक्त के लिए आवेदन आवेदन प्राप्त करने हेतु “एकल खिड़की कोषांग” की स्थापना संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय में की गई है, जहाँ से उन्हें अनुमति प्रदान की जाएगी।

“एकल खिड़की कोषांग” की स्थापना संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय में की गई है, जहाँ आवेदन प्राप्त किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला अन्तर्गत 06-मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र यथा – 86-केवटी एवं 87-जाले में सभा, रैली, जुलूस, चुनाव कार्यालय खोलने एवं वाहन की अनुमति प्रदान करने हेतु निर्वाची पदाधिकारी, 06-मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-सह-जिला पदाधिकारी, मधुबनी तथा 23-समस्तीपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यथा – 78-कुशेश्वरस्थान एवं 84-हायाघाट में सभा, रैली, जुलूस, चुनाव कार्यालय खोलने एवं वाहन की अनुमति प्रदान करने हेतु निर्वाची पदाधिकारी, 23-समस्तीपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र-सह-जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा सहायक निर्वाची पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जायेगा।

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