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निजी स्कूलों की फीस पर मनमानी रोकने के लिए यूपी सरकार लाई रेगुलेशंस

यूपी कैबिनेट ने प्राइवेट स्कूलों के फीस बढ़ोतरी पर रेगुलेशंस को मंजूरी दे दी है।

लखनऊ,ब्यूरो:राज प्रताप सिंह

उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों के मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने पर रोक लगाने का फैसला कर लिया है।लखइन रेगुलेशंस के दायरे में बीस हजार रुपये से ज्यादा फीस लेने वाले स्कूल आएंगे।स्कूल बच्चों के माता-पिता से एडमिशन फीस केवल एक बार ही वसूल सकेंगे।साथ ही, ड्रेस कोड एक बार लागू होने के बाद पांच साल बाद ही बदला जाएगा।

क्या होंगे नए नियम?

किसी भी विद्यार्थी से एकमुश्त फीस नहीं वसूली जाएगी।तीन बार में भी विद्यार्थी अपनी फीस जमा करा सकेंगे।स्कूलों को फीस के संबंध में पारदर्शिता बरतनी होगी।स्कूल रजिस्ट्रेशन,एडमिशन और परीक्षा समेत अन्य चार प्रकार के शुल्क जमा करने अनिवार्य होंगे।लेकिन बस और हॉस्टल की सुविधा वैकल्पिक होगी।अगर पेरेंट्स बस या छात्रावास की सुविधा नहीं लेना चाहते तो वह इन सुविधाओं को लेने से मना कर सकते हैं।

स्कूलों को दिखाने होंगे वेबसाइट पर आंकड़े

नई नियमावली के मुताबिक,स्कूलों को अपना खर्च वेबसाइट पर दिखाना होगा।किसी खास जगह बच्चों को जूते,किताबें और स्कूल ड्रेसेज लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।विद्यार्थियों की शिकायतें सुनने के लिए एक मंडल स्तरीय समिति बनाई जाएगी जो स्कूलों की कार्यप्रणाली पर नजर रखेगी।मंडलीय समिति की बात नकारने पर स्कूलों के खिलाफ पहली बार में 1 लाख रुपये, दूसरी बार में 5 लाख का जुर्माना लगेगा।साथ ही नियमों के उल्लंघन के तीसरे मामले में स्कूल की मान्यता रद्द करने का प्रावधान किया गया है।

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