दरभंगा : कोविड -19 महामारी को नियंत्रित करने हेतु दिनांक 14. 04.2020 को क्राइसिस ग्रुप मैनेजमेंट की बैठक में लिये गये निर्णय के अलोक में परिवहन सचिव, बिहार द्वारा निम्न निर्देश जारी किये गये हैं :
1.सरकारी वाहनों अथवा सरकारी कार्य हेतु प्रयोग में लगे अन्य वाहनों में कोई पास की जरूरत नहीं है.
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2.उच्च न्यायालय, जिला व्यवहार एवं अन्य न्यायालय, केन्द्र एवं राज्य सरकार के अनुमान्य कार्यालयों / उपक्रमों, राज्य के विभिन्न बोर्ड, निगम, सोसाइटी, विभिन्न आयोगों के पदाधिकारी / कर्मी अगर कार्यालय आने जाने के लिये निजी वाहन यथा दो पहिया / चार पहिया आदि का उपयोग करते हैं तो इन वाहनों को भी पास की जरूरत नहीं होगी बशर्ते उनके पास अपने कार्यालय का आईडी कार्ड हो.
3.सभी आवश्यक सेवाओं यथा विद्युत् आपूर्ति, दूर संचार, मोबाइल नेटवर्क, डेयरी उद्योग, बैंक ए.टी.एम.,नगर निकाय / म्युनिसिपल कर्मी, डाक विभाग, रेल, एयरपोर्ट, एल.पी.जी., चिकित्सा क्षेत्र, पेट्रोल पंप, बैंकिंग एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबद्ध पदाधिकारी / कर्मी के निजी वाहनों को भी पास नहीं चाहिए होगी. सिर्फ आईडी कार्ड दिखानी पड़ेगी.
4.मीडिया कर्मी को वैध पहचान पत्र के आधार पर पूर्ववत जाने की इज़ाज़त दी जाएगी .
5. सरकारी एवं निजी अस्पतालों के डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी, लैब टेक्नीशियन, दवा दुकान के डॉक्टर एवं कर्मी आदि भी परिचय पत्र के आधार पर आ जा सकेंगे.
6.सभी माल वाहक वाहन, कृषि उत्पाद, पशु उत्पाद आदि ढुलाई में प्रयुक्त वाहनों के लिये भी कोई पास की जरूरत नहीं है