पटना (श्रवण राज) : बिहार सरकार में लॉकडाउन में बरती जा रही सख़्ती में ढील देते हुए कई तरह की दुकानों और संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है. बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने पत्र जारी कर ये निर्देश दिया है. हालाँकि दुकानों को खोलने में कुछ शर्तों का भी पालन किया जायेगा.

देखिये कौन सी दुकानें खुलेंगी और क्या होगी शर्त –
-सरकार ने बिजली के सामानों की दुकानें यानि पंखा, कुंवर, एसी की बिक्री और मरम्मती की दुकानों को खोलने का आदेश दिया है
-सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानि मोबाइल. कंप्यूटर, यूपीएस और बैट्री की दुकानों को खोलने की मंज़ूरी दे दी है.
-सरकार ने ऑटोमोबाइल. टायर, मोटर गैरेज, कार, बाइक मरम्मती की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है
-बिहार में निर्माण सामग्री के भंडारण और बिक्री के संस्थानों को खोलने की इजाज़त दी है. इनमें सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, पेंट आदि की दुकानें शामिल हैं

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