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आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

लखनऊ ब्यूरो ( राज प्रताप सिंह ) : यूपी के रामपुर से सांसद आजम खान को सोमवार को बड़ा झटका लगा। इलाहबाद हाईकोर्ट ने आजम खान के बेटे और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आज़म का निर्वाचन रद्द कर दिया है।

सीट से दावेदार रहे नवाब काजिम अली ने अब्दुल्ला के खिलाफ याचिका दायर की थी। काजिम अली ने अब्दुल्ला की उम्र कम होने के कारण निर्वाचन रद्द करने का अनुरोध किया था। चुनाव के समय वह 25 साल के भी नहीं थे इसलिए चुनाव लड़ने के अयोग्य थे। सुनवाई के दौरान आजम खां की पत्नी, अब्दुल्ला का जन्म करवाने वाली डॉक्टर भी प्रस्तुत हुई थीं। आज हाईकोर्ट ने काजिम अली की याचिका को स्वीकार करते हुए अब्दुल्ला की निर्वाचन रद्द कर दिया।

यह फैसला जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने सुनाया। हाईकोर्ट कोर्ट ने 27 सितम्बर को जजमेंट रिजर्व कर लिया था। चुनाव के वक्त न्यूनतम निर्धारित आयु 25 साल नहीं होने की वजह से निर्वाचन रद्द किया गया।

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