डेस्क। पटना HC के आदेश के बाद ANM के 10709 पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया है। भर्ती प्रक्रिया के बीच में सरकार द्वारा किए गए बदलाव को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। HC ने पुराने नियमों से ही बहाली का आदेश दिया है। HC ने कहा, ANM की भर्ती मैट्रिक, इंटर और नर्सिंग के अंकों के आधार पर होगी। भर्ती प्रक्रिया के बीच सरकार ने नियमावली में संशोधन करके लिखित परीक्षा के आधार पर बहाली करने का नोटिस जारी किया था।
दरअसल, बिहार में 10,709 पदों पर एएनएम की बहाली के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 28 जुलाई, 2022 को विज्ञापन निकाला गया था। इस विज्ञापन के मुताबिक बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने अन्य अहर्ताओं के अलावा उम्मीदवारों द्वारा अर्जित प्राप्तांक के आधार पर इनकी नियुक्ति की जानी थी। लेकिन बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 19 सितंबर, 2023 को विज्ञापन में बदलाव कर दिया।
बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के इस फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 18 अप्रैल, 2024 को मामले पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में एएनएम की बहाली पूर्व की भांति उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर ही की जाए।