Breaking News

दरभंगा में भी बिना मास्क पहने बाहर निकले तो होगी कड़ी कार्रवाई

दरभंगा : कोरोना वायरस बीमारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी व्यक्तियों के लिये मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. इस आदेश की अवहेलना किये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 के सुसंगत धाराओं के तहत दंड अधिरोपण की कार्रवाई की जाएगी.

स्वास्थ्य विभाग, बिहार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि देश एवं राज्य की सरकारों द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम एवं उपचार हेतु अथक कार्य किये जा रहे हैं। तथापि प्रायः प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के नये पोजेटिव केश सामने आ रहे हैं, जो सबों के लिये चिंता का सबब बन रहा हैं ।
यह देखने में आ रहा है कि कई लोग इस संक्रमण काल में भी बिना मास्क लगाये ही घरों से बाहर निकलते हैं। इस स्थिति में न केवल वे स्वयं संक्रमित हो सकते हैं, बल्कि अपने आस-पास के लोगों को भी संक्रमण फैला सकते हैं ।
उक्त परिप्रेक्ष्य में एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 के तहत बिहार एपिडेमिक डिजीज कोविड रेगुलेशन, 2020 में प्रदत्त शक्ति के तहत यह आदेश दिया गया है कि कोरोना वायरस के वर्त्तमान संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सभी लोंगो को घर से बाहर निकलते समय मास्क अनिवार्य रूप से पहनना है । अन्यथा इस आदेश की अवहेलना के आलोक में संबंधित व्यक्ति दण्ड के भागी होंगे।
अतएव सभी आमजनों, फल/ सब्जी बेचने वाले, सफाई कर्मी, किराना दुकानदार, सुधा डेयरी, दवा दुकानदार एवं वहां कार्यरत कर्मी तथा साथ ही उन दुकानों में आवश्यक सामग्रियों के क्रय करने हेतु जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए मास्क अनिवार्य है।

डेमो


यह स्पष्ट किया गया है कि एन-95 मास्क एवं सर्जिकल मास्क के अतिरिक्त सामान्य दोहरे कपड़े से घर में सिले हुए/जीविका समूहों एवं अन्य समरूप समूहों द्वारा तैयार किये गये मास्क भी संक्रमण को रोकने के लिए काफी कारगर है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि एन-95 मास्क कोविड- 19 की जांच एवं चिकित्सा में संलग्न चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मियों के लिए आवश्यक है। शेष पदाधिकारी, कर्मचारी एवं आम नागरिकों के लिए थ्री प्लाई मास्क अथवा कपड़े के डबल लेयऱड् मास्क काफी उपयोगी है। कपड़े से बने मास्क की सफाई कर उसे पुनः उपयोग किया जा सकता है।
अतएव कोरोना महामारी पर कारगर नियंत्रण हेतु सभी लोंगो के लिये सरकार के निदेशों का अनुपालन करना बाध्यकारी है.
जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा जिलेवासियों से बराबर अपील किया जा रहा है कि लॉक डाउन खत्म होने तक सभी लोग घर पर ही रहें. अत्यंत आवश्यक कार्यवश अगर घर से बाहर निकलना ही हो तो फेस मास्क का उपयोग एवं सामाजिक दुरी नियम का पालन जरूर किया जाये.यह सबों के हित में होगा.

Check Also

दरभंगा झंझारपुर समेत पांच सीटों को साधेंगे पीएम मोदी

डेस्क। पीएम मोदी आज दरभंगा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सभा के जरिए पीएम …

एडीजे प्रथम श्री रामाकांत की अध्यक्षता में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

दरभंगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी के निर्देशानुसार …

दरभंगा :: 06 मई से 08 मई तक होगा ए.वी.एस.सी/ए.वी.पी.डी का मतदान, बनाए गए 23 मतदान दल

दरभंगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी राजीव रौशन ने कहा कि लोक सभा आम चुनाव-2024 के …