गुरुग्राम की एक अदालत ने अपनी 16 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की अदालत ने सुनाया।

इस जघन्य अपराध का खुलासा एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सतर्कता के कारण हो सका। 24 अगस्त 2023 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने सेक्टर-9ए थाना पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें पीड़िता ने बताया कि उसके साथ किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने पिता ने दुष्कर्म किया है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी पिता ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (POCSO) सहित अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल का निवासी है।
पुलिस ने मामले में ठोस सबूत जुटाए और गवाहों के बयान दर्ज कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत सबूतों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की कठोर सजा और आर्थिक दंड लगाया।
इस मामले में समय पर की गई शिकायत और प्रशासनिक कार्रवाई से पीड़िता को न्याय मिल सका।
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