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नीतीश सरकार का नया फरमान, फायर सेफ्टी को लेकर भवन निर्माण हेतु एनओसी अनिवार्य

डेस्क : फायर सेफ्टी को लेकर राज्य सरकार ने अब नया फरमान जारी कर दिया है. बिहार के अंदर बनने वाली 15 मीटर या उससे अधिक ऊंची इमारतों के लिए अब फायर ब्रिगेड की तरफ से एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया है.

राज्य सरकार ने बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 में नए प्रावधान को जोड़ा है. इसके तहत अब 15 मीटर या उससे अधिक ऊंची इमारतों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेना जरूरी होगा. इस नियम के दायरे में वह इमारतें आएंगी, जिनका भूतल 500 वर्ग मीटर होगा.

Bihar building Construction Department Patna

आपको बता दें कि पहले के नियम के मुताबिक केवल कुछ इमारतों के लिए ही यह अनुसुइया जाना जरूरी था. लेकिन अब सरकार ने फायर सेफ्टी का दायरा बढ़ाते हुए नियमों में बदलाव किया है. अब 9 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले शैक्षणिक के भवन जिनका टोटल एरिया 300 वर्ग मीटर हो. उन्हें भी फायर ऑडिट कराना जरूरी होगा.

Bihar Fire Service logo

अग्निशमन सेवा हेड क्वार्टर से प्रमाण पत्र के लिए भवन के नक्शे के साथ राज्य अग्निशमन पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा. इसके बाद जांच की प्रक्रिया होगी और तब एनओसी जारी किया जाएगा.

सरकार ने एनओसी के लिए 2 रुपये से लेकर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क तय किया है. इसमें आवासीय भवनों से 2 रुपये, सभा भवन या किसी संस्था के भवनों से 4 रुपये, शैक्षणिक भवनों से 6 रुपये, वाणिज्यिक भवनों से 8 रुपये, भंडारण औद्योगिक भावना से 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क लिया जाएगा.

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