डेस्क। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत आच्छादित राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग (ई-केवाईसी) कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। बिना आधार सीडिंग के राशन कार्ड में शामिल संबंधित सदस्य का नाम कार्ड से हट सकता है।
बता दें कि आधार सीडिंग की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। उससे पहले आधार सीडिंग कराना जरूरी है। इसलिए कार्डधारी संबंधित जन वितरण प्रणाली की दुकानों में जाकर अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार सीडिंग एवं सत्यापन 30 जून तक निश्चित रूप से करा लें, ताकि भविष्य में खाद्यान्न की प्राप्ति में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो। साथ ही राज्य के वैसे राशन कार्डधारी जो अपनी आजीविका / अन्य कारणों से राज्य से बाहर (इन बारह राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों यथा-गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल को छोड़कर) कार्य / निवास कर रहें हैं, वे भी उक्त राज्य में ही अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर अपना ई-के०वाई०सी० (e-KYC) – आधार सीडिंग करा सकते हैं। जिसको लेकर जारी की गई महत्वपूर्ण सूचना नीचे दी गई है।
महत्वपूर्ण सूचना
भारत सरकार से प्राप्त निदेश एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर वाद में प्राप्त आदेश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत राशन कार्डधारियों के सभी सदस्यों का ई-के०वाई०सी० (e-KYC)- आधार सीडिंग कराया जाना है।
राज्य के सभी राशन कार्डधारियों को सूचित किया जाता है कि वे राज्य अन्तर्गत किसी भी जन वितरण प्रणाली दुकान पर संधारित ई-पॉस (e-PoS) यंत्र के माध्यम से निःशुल्क ई-के०वाई०सी० (e-KYC) – आधार सीडिंग करा सकते हैं।
साथ ही राज्य के वैसे राशन कार्डधारी जो अपनी आजीविका / अन्य कारणों से राज्य से बाहर (इन बारह राज्यों / केन्द्रशासित प्रदेशों यथा-गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल को छोड़कर) कार्य / निवास कर रहें हैं, वे भी उक्त राज्य में ही अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जाकर अपना ई-के०वाई०सी० (e-KYC) – आधार सीडिंग करा सकते हैं।