डेस्क : वैश्विक महामारी कोरोना संकट के बीच कुछ शर्तों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने की अनुमति दी गयी है। इस दौरान लोग आवश्यकता अनुसार यात्रा भी कर रहें है। लेकिन यात्रा के दौरान उन्हें विशेष रूप से सावधानी बरतने की जरूरत है। इसको लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आवश्यक सुझाव दिया है। यात्रा के दौरान अपनी सुरक्षा को लेकर यात्रियों को सजग रहने एवं बस में यात्रा करते समय सह-यात्रियों से दूरी बनाकर रहने की हिदायत दी गयी है. शारीरिक दूरी हीं कोरोना से बचाव का बेहतर विकल्प है।
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सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का उपयोग करते समय कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बरती जाने वाली सभी सावधानियों को अवश्य अपनाया जाना चाहिए। जिला प्रशासन के द्वारा वाहन मालिकों को वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं. साथ ही प्रत्येक यात्रा के बाद वाहन को पूरी तरह सैनिटाइज करने एवं वाहनों के अंदर व बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपाय संबंधी पोस्टर व स्टिकर लगाने की बात बताई गयी है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके।
- कोरोना संक्रमण से बचाव में शारीरिक दूरी बहुत जरूरी
- प्रत्येक यात्रा के बाद बस की पुनः सफाई आवश्यक होगी
- बिना मास्क पहने बस में सफर की अनुमति नहीं
खांसते व छीकते वक्त मुंह पर रखे टिसू पेपर:
ऑफिस या किसी दूसरे शहरों में जाने के लिए बस सेवा का उपयोग करते हैं तो अपनी यात्रा के दौरान फेस कवर/मास्क पहनें और सह-यात्रियों से उचित दूरी बना कर रखें। ऐसे व्यवहार मे बदलाव लाकर आप कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक पोस्टर जारी करते हुए सार्वजनिक यात्रा के दौरान तीन बातों का ख्याल रखने को कहा है, जिसमं 2 गज की दूरी, हाथ को तुरंत साफ करना तथा खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखने की बात बताई गयी है.
मास्क लगाकर उचित दूरी बनाएं:
सार्वजनिक यात्रा के समय वाहनों में तीन लेयर वाले मास्क अवश्य लगाएं। वहीं कोशिश करें कि बगल में बैठे लोगों से दूरी उचित हो। वाहन के हिस्सों को बेवजह न छुएं। वाहन से उतरते वक्त भी सामाजिक दूरी का पालन करें। यात्रा के समय सेनेटाइजर की छोटी शीशी अपने पास जरुर रखें और कुछ अंतराल पर हाथ को सेनेटाइज करते रहें।
संक्रमण से बचाव को ले विभाग ने दिया निर्देश:
वाहनों की प्रतिदिन धुलाई के साथ आवश्यक साफ-सफाई की जाएगी।
प्रत्येक यात्रा के बाद बस की पुनः सफाई आवश्यक होगी।
वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय यात्रियों को शारीरिक दूरी का अनुपालन करना होगा।
बिना मास्क पहने बस में सफर की अनुमति नहीं होगी।
यात्री वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम से कम करें।
वाहनों के अंदर पान, खैनी, तम्बाकू, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित होगा। पकड़े जाने पर दंडात्मक करवाई की जाएगी।