Breaking News

छेड़खानी मामले में आरोपी को 15 दिनों तक स्कूल में सफाई करने व प्रतिदिन पीड़िता से माफी मांगने की अनोखी शर्त पर कोर्ट ने दी जमानत

दरभंगा : छेड़खानी के एक मामले में जमानत आदेश अदालत ने अनोखा शर्त पर जमानत स्वीकृत किया। यह बात दरभंगा की एक अदालत ने चरितार्थ कर दिखाया है। मामला कमतौल थाना कांड संख्या 176/19 से संदर्भित है।

गत 17 नवंबर को स्थानीय थाना क्षेत्र की एक छात्रा विद्यालय पढ़ने जा रही थी। रास्ते में बच्ची को गंदी नियत से घेरकर छेड़खानी किया गया। इस घटना की प्राथमिकी कमतौल थाना में दर्ज कराई गई, जिसमें अहियारी उत्तरी निवासी हसमत खा, अकबर, अफजल और अमलेश कुमार को छेड़खानी 354 (बी)/34 भा द विऔर पॉक्सो ऐक्ट का अभियुक्त बनाते हुए पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसी मामले के अभियुक्त हसमत, अकबर और अफजल की ओर से प्रथम एडीजे सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल की कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी।

सोमवार को अदालत में जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को सशर्त जमानत देते हुए आदेश दिया है कि तीनों आरोपी लगातार 15 दिनों तक नियमित रूप से विद्यालय जाकर विद्यालय की साफ-सफाई और प्रतिदिन पीड़ित छात्रा से माफी मांगेंगे। वहींं विद्यालय के प्रधानाध्यापक को उपरोक्त अभियुक्तों का 15 दिनों बाद अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश पारित किया है। साथ ही प्रधानाध्यापक को विद्यालय के छात्राओं को जागरूक करने की सलाह दिया है।

Check Also

LNMU :: नवीन स्वचालित मौसम स्टेशन का अधिष्ठापन, हर 15 मिनट की अवधि पर मिलेंगे आँकड़ें

  दरभंगा/बिहार – ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, पटना के …

सृष्टि फाउंडेशन द्वारा रामस्तुति की मनमोहक प्रस्तुति

डेस्क। दरभंगा राज परिवार के युवराज कुमार कपिलेश्वर सिंह द्वारा रामनवमी के पवित्र दिन महाराज …

दरभंगा में बस एक्सीडेंट :: शोभन बाईपास पर हाइवा ट्रक से टक्कर, गड्ढे में पलटी कई जख्मी

डेस्क। बिहार के दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। दरभंगा में शोभन बाईपास पर …