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01 मई को केवटी तथा 26 जून को बहादुरपुर प्रखण्ड में होगा विधिक जागरूकता कार्यक्रम

दरभंगा, विजय भारती :- अपर जिला न्यायाधीश -सह- सचिव, जिला सेवा प्राधिकार, दरभंगा जावेद आलम द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया है कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार दरभंगा जिला अन्तर्गत शहरी, ग्रामीण, पिछड़े आदि क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों/ गरीब/ असहाय एवं आर्थिक रूप से पिछड़े/ कमजोर लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता देने हेतु विधिक जागरूकता कार्यक्रम का संचालन सफलता पूर्वक किए जाने हेतु पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को प्रतिनियुक्ति कर कार्य टीम गठित की गई है, जो निर्धारित समय सीमा में अपने कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन करते हुए अधिक से अधिक आमजनों को इसका लाभ पहुंचाने में सहयोग करेंगे।
उन्होंने कहा कि 01 मई 2022 (रविवार) को केवटी प्रखण्ड के ननौरा पंचायत भवन में पैनल अधिवक्ता अजय कुमार, मोबाईल नम्बर – 9006294361 एवं पारा विधिक स्वयंसेवक नीलाम्बर मिश्रा, मोबाईल नम्बर – 8986370073 के द्वारा नालसा योजना 2015 (श्रमिकों को कानूनी सेवाएं असंगठित क्षेत्र में, मजदूर दिवस के बारे में, मौलिक कर्तव्य और पॉस्को अधिनियम, व्यावसायिक विवाद में संस्था-पूर्व मध्यस्थता और निपटान, मध्यस्थता और लोक अदालत, बच्चे और किशोर न्याय अधिनियम एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक किया जाएगा।
         वहीं 26 जून 2022 (रविवार) को बहादुरपुर प्रखण्ड के डरहार पंचायत भवन में पैनल अधिवक्ता साकेत सरण, मोबाईल नम्बर – 9572102399 एवं पारा विधिक स्वयंसेवक त्रिपुरारी झा, मोबाईल नम्बर – 9386790804 के द्वारा नालसा योजना, 2015 (नशीली दवाओं के दुरुपयोग और नशीली दवाओं के खतरे के उन्मूलन के लिए कानूनी सेवाएं, वरिष्ठ नागरिक और गोद लेने के कानून और प्रक्रिया के विषय पर, मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से पीड़ित के लिए मुआवज़ा योजना, 5. बाल यौन अपराधों का संरक्षण अधिनियम, 2012,मध्यस्थता प्रक्रिया और विवाद का वैकल्पिक समाधान(ए.डी.आर.) तंत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम एवं मेडिको लीगल अवेयरनेस(चिकित्सीय विधिक जागरूकता) कार्यक्रम से संबंधित जागरूकता किया जाएगा।
उन्होंने सभी संबंधित को संबंधित विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम (Legal Awareness Programme) का शिविर का आयोजन एवं निर्धारित तिथि को ससमय करने को कहा। 
      इसके साथ ही विधिक जागरूकता कार्यक्रम में जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता/ सलाह उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा है।
उन्होंने कहा कि उक्त कार्यक्रम का आयोजन बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए कराना सुनिश्चित करेंगे।
संबंधित पैनल अधिवक्ता एवं पारा विधिक स्वयंसेवक को निर्देशित किया जाता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा दिए गए निर्देशों का नियमानुसार पालन करेंगे। कार्यक्रम का संचालन 11:00 बजे पूर्वाह्न से करेंगे।

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