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लॉकडाउन 5 :: मुख्य सचिव ने डीएम-एसपी को दिए जरूरी निर्देश, मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य

दरभंगा : सरकार के मुख्य सचिव बिहार द्वारा वीडियो कॉनफेरेन्स के माध्यम से सभी जिलों के डीएम-एसपी एवम अन्य संबंधित विभागों के सचिवों के साथ बैठक कर केंद्रीय गृह मंत्रालय के लॉक डाउन पांचवे चरण के संदर्भ में जारी आदेशों एवं निर्देशों को राज्य में भी यथावत लागू करने का निर्देश दिया गया है।


मुख्य सचिव महोदय द्वारा राज्य में व्यापक जागरूकता एवम सजगता हेतु निर्देशित किया गया है. कहा है कि सभी जिलों में लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग कराना सुनिश्चित किया जाये। कहा है किजिलों में अभियान चलाकर सभी लोंगो को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाये।
कहा है कि किसी भी दुकान में एक साथ 5 से ज्यादा आदमी खड़ा ना रहे। कहा कि परिवहन व्य्वश्था को पूर्व की तरह चालू रखी जानी है लेकिन किसी भी गाड़ी में सीट की क्षमता से ज्यादा लोग नही बैठे, इसे भी सुनिश्चित करना है।

गाड़ियों में यात्रियों की संख्या नियंत्रित करने हेतु सभी बस स्टैंडों पर पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्त किये जायेगे। विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अंत्येष्ठि में अधिकतम 20 व्यक्ति भाग ले सकते हैं।
कहा है कि अनलॉक प्रथम फेज़ में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा, इसे हर हाल में सुनिश्चित की जाये।मुख्य सचिव द्वारा जिला एवं प्रखंड मुख्यालयों में आइसोलेशन केन्द्र की संख्या एवम क्षमता बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है ।

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