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दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट का निर्देश 48 घंटों के अंदर उपलब्ध कराएं कोविड 19 की टेस्ट रिपोर्ट।

दिल्ली : हाईकोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि कोविड 19 की टेस्ट रिपोर्ट को 48 घंटे या उससे पहले उपलब्ध करवाएं और जिन टेस्टिंग लैब को कोविड 19 के नमूने जांच के लिए दिए जा रहे हैं उनसे समय पर रिपोर्ट प्राप्त करें । वहीं न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह अपनी वेबसाइट को लगातार अपडेट करवाएं और राजधानी में हो रहे कोविड 19 के टेस्ट की संख्या वहां बताई जाए , साथ ही यह भी बताएं कि कितने लोगों का टेस्ट हुआ और उनमें कितने पोसिटिव थे और कितनी नेगेटिव पाए गए हैं । इसके साथ यह जानकारी भी दी जाए कि कितनों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है । जिन लैब में मरीजों के नमूने की जांच करवाई जा रही है उन्हें निर्देश दे कि 24 से 48 घंटों के भीतर रिपोर्ट तैयार कर दें।
याचिका पर सुनवाई के दौरान याची ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार में से कोई भी टेस्ट की रिपोर्ट में 48 घंटे के भीतर प्राप्त करने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठा रही है । याची ने कहा कि रिपोर्ट मिलने में हो रही देरी से कोरोना संक्रमण की संख्या में एक साथ कई गुना इजाफा होगा । इसमें मरीजों के इलाज के प्रयासों पर पानी फिर सकता है।

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