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बिहार :: अपनी इस गलती के कारण किसान 6 हजार रुपये से हाथ धो बैठेंगे

डेस्क : राज्य के ऐसे किसान जिनके नाम एक फरवरी 2019 तक लैंड रिकॉर्ड में दर्ज हैं, उन्हें ही सालाना छह हजार नकद मिलेगे। इस तिथि के बाद अगर जमीन की खरीद-बिक्री के बाद जमीन दस्तावेजों में मालिकाना हक का बदलाव हुआ तो अगले पांच साल तक इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। हालांकि, अगर अपनों के नाम पर जमीन हस्तांतरण में मालिकाना हक में बदलाव होता है तो वे इस योजना के लिए योग्य माने जाएंगे। 

केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के क्रियान्वयन के लिए कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को सालाना छह हजार देने के लिए राज्य सरकार को इस पर अमल करने को कहा गया है।

केंद्र ने इसके क्रियान्वयन में सरकार को तत्परता से काम करने को कहा है। साथ ही मुख्य सचिव को इस योजना का अपने स्तर पर निगरानी करने को कहा गया है। योजना में परिवार का अर्थ पति-पत्नी व 18 से कम उम्र के बच्चे होंगे जो सामूहिक तौर पर दो हेक्टेयर से कम जोत के मालिक हैं।

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