दरभंगा : बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के तहत जनवितरण प्रणाली की दुकानों के आवंटन में अनुकंपा मामलों को छोड़कर प्रथम प्राथमिकता स्वयं सहायता समूहो को दी जायेगी।
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इसके बाद क्रम से महिला सहयोग समितियाँ, पूर्व सैनिको की सहयोग समितियाँ, शिक्षित वेरोजगार तथा संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी।
उचित मूल्य की दुकानों की रिक्तियों को भरने में आरक्षण रोस्टर का भी अनुपालन किया जायेगा। जिला पदाधिकारी, दरभंगा डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा बताया गया कि उचित मूल्य की दुकानों की रिक्तियों में अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत्, अनुसूचित जनजाति को 01 प्रतिशत्, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 18 प्रतिशत्, पिछड़ा वर्ग को 12 प्रतिशत् एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 03 प्रतिशत् आरक्षण का लाभ प्राप्त है।
बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति का सुयोग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर इसे अनुसूचित जाति के उम्मीदवार से भरा जायेगा। उचित मुल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक को मैट्रिक पास एवं व्यस्क होने चाहिए। परन्तु कम्प्यूटर का ज्ञान रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी। जिला चयन समिति द्वारा चयन सूची पर निर्णय के उपरांत दावा/आपत्ति आमंत्रित किया गया है। दावा/आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 24 मार्च 2020 निर्धारित की गई है।